समय-समय पर संशोधित नियमों और विनियमों के साथ खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 का निरसन कर दिया गया है और दिनांक 05 अगस्त, 2011 से नियमों तथा विनियमों के साथ खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 प्रवृत्त हो गया है।
गेहूं और चावल के तहत खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम/विनियमों के लिए मानक:
(पूर्व में खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम)
मानवीय उपभोग के लिए खाद्यान्नि साबुत एवं अनाज के टूटे हुए करनल, मिलेट और दालें होंगी। निम्नयलिखित मानकों के अनुरूप होने के अलावा खाद्यान्नल किसी भी रूप में आर्जीमोना मैक्सिनकाना तथा केसरी से मुक्त होंगे। उनमें कोई रंजक पदार्थ नहीं होगा। खाद्यान्नोंी में
खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के नियमों और विनियमों के अधीन निर्धारित सीमा से अधिक कोई कृमिनाशी (पेस्टी साइड) अवशिष्टन नहीं होगा।
गेहूं
गेहूं ट्रीटीकम एएटीवम (लिन्नव) अथवा ट्रीटीकम वलगेर (विल.) ट्रीटीकम डूरम (डेस्फ .) ट्रीटीकम स्फेंरोकोकम (पर्क.) ट्रीटीकम डिकोकम (सुबुल), ट्रीटीकम कम्पैरक्ट म (हर्स्टो) के सूखे परिपक्वं दाने होंगे। यह मीठा, साफ और ठोस होगा। यह निम्न्लिखित मानकों के अनुरूप
भी होगा अर्थात :-
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विवरण |
नमी |
भार द्वारा 14% से अधिक नहीं (पलवरसाइज्ड दानों को 2 घंटे तक 130 डिग्री सेल्सियस से 133 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करके प्राप्त) |
विजातीय तत्व(बाह्य तत्व) |
भार द्वारा 1% से अधिक नहीं, जिसका भार द्वारा 0.25% से कम खनिज तत्व होगा और भार द्वारा 0.10% से अधिक जन्तु मूल की अशुद्धियां नहीं होंगी। |
अन्य खाद्य दानें |
भार द्वारा 6% से अधिक नहीं |
क्षतिग्रस्त दानें |
कर्नाल बन्ट प्रभावित दानों और अरगट प्रभावित दानें क्रमश: भार द्वारा 3.0% तथा भार द्वारा 0.05% सहित भार द्वारा 6.0% से अधिक नहीं होंगे। |
घुने हुए दानें |
गणना के आधार पर 10% से अधिक नहीं होंगे। |
यूरिक अम्ल |
100 मिलीग्राम प्रति किलोग्राम से अधिक नहीं होना चाहिए। |
एफ्लाटाक्सिन |
30 माइक्रोग्राम प्रति किलोग्राम से अधिक नहीं होना चाहिए। |
डी आक्सी निवेलीनोल(डी.ओ.एन.) |
1000 माइक्रोग्राम प्रति किलोग्राम से अधिक नहीं हो। |
बशर्ते कि कुल विजातीय तत्वन, अन्य् खाद्य अनाज और क्षतिग्रस्ती दानें भार के आधार पर 12% से अधिक नहीं होंगे।
चावल
अरवा अथवा सेला के रूप में धान से प्राप्तअ ओरिजा सटिवा (लिन्न्) के परिपक्वर दाने (कर्नल) अथवा कर्नल के टुकड़े चावल होगा। यह शुष्का, मीठा, साफ, ठोस और विषाक्तप पदार्थों से मुक्तअ होगा। यह निम्नकलिखित मानकों के अनुरूप भी होगा अर्थात:
- नमी - भार द्वारा 16.0% से अधिक नहीं (पलवरसाइज्डस दानों को 2 घंटे तक 130 डिग्री सेल्सिरयस से 133 डिग्री सेल्सितयस तक गर्म करके प्राप्त्)
- विजातीय तत्व (बाह्य तत्व्) - भार द्वारा 1% से अधिक नहीं, जिसका भार द्वारा 0.25% से कम खनिज तत्वि होगा और भार द्वारा 0.10% से अधिक जन्तुर मूल की अशुद्धियां नहीं होंगी।
- क्षतिग्रस्तो दानें - भार के आधार पर 5% से अधिक नहीं।
- घुने हुए दानें - गणना के आधार पर 10% से अधिक नहीं।
- यूरिक अम्ला - 100 मिलीग्राम प्रति किलोग्राम से अधिक नहीं हो।
- एफ्लाटाक्सिनन - 30 माइक्रोग्राम प्रति किलोग्राम से अधिक नहीं हो।
बशर्ते कि कुल विजातीय तत्वन, अन्य् खाद्य अनाज और क्षतिग्रस्ती दानें भार द्वारा 6% से अधिक नहीं होंगे।