ख. निर्यात
1. गेहूं
1.1 नीति
गेहूं का निर्यात मुक्त है।
1.2 शुल्क संरचना
निर्यात शुल्क की वर्तमान दर शून्य है।
1.3 निर्यात का मात्रा
वर्ष 2000-2001 से निर्यात के प्रयोजनार्थ केंद्रीय पूल से जारी किए गए गेहूं की मात्रा निम्नानुसार है:
(लाख टन )
1. * विदेश मंत्रालय के माध्यम से मानवीय आधार पर निर्यात
2. # 2013-14 के दौरान कुल 1.50 लाख टन गेहूं विदेश मंत्रालय के माध्यम से मानवीय आधार पर निर्यात किया गया था।
2. चावल
2.1 नीति
दिनांक 09.09.2011 से निजी पार्टियों द्वारा निजी तौर पर रखे गए स्टॉक से चावल के मुक्तक निर्यात की ईडीआई समर्थित पत्तनों के माध्यम से अनुमति प्रदान की गई है।
2.2 शुल्क संरचना
निर्यात शुल्क की वर्तमान दर शून्य है।
2.3 निर्यात का मात्रा
वर्ष 2000 के बाद से निर्यात उद्देश्यों के लिए केंद्रीय पूल से जारी किए गए गेहूं और चावल की मात्रा का विवरण निम्नानुसार है:
( लाख टन )
* विदेश मंत्रालय के माध्यम से मानवीय आधार पर निर्यात।
** सरकार से सरकारी आधार पर निर्यात।
इसके अलावा भारत सरकार के सहायता / दान कार्यक्रम के तहत केन्द्रीय पूल स्टॉक से अन्य देशों को मानवीय खाद्य सहायता के रूप में निर्यात किए गए गेहूं और चावल की देश-वार और वर्षवार मात्रा निम्नानुसार है:-
3. चीनी
3.1 नीति
चीनी एक आवश्यक वस्तु है। आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अधीन इसका वितरण, मिलों से सुपुर्दगी, बिक्री सरकार द्वारा विनियमित की जाती थी। दिनाक 15.1.1997 तक चीनी का निर्यात अधिसूचित भारतीय निर्यात
एजेंसियों अर्थात भारतीय चीनी एवं सामान्य उद्योग निर्यात आयात निगमय लिमिटेड तथा भारतीय राज्य व्यापार निगम लिमिटेड के माध्यम से चीनी निर्यात संवर्धन अधिनियम, 1958 के प्रावधानों के अंतर्गत किया जा रहा था।
एक अध्यादेश के जरिये चीनी निर्यात संवर्द्धन अधिनियम, 1958 को 15 जनवरी, 1997 से निरस्त कर दिया गया था और इस प्रकार चीनी का निर्यात असरणीबद्ध कर दिया गया था। असरणीबद्ध व्यवस्था के अधीन, चीनी का
निर्यात वाणिज्य मंत्रालय के अधीन कृषि तथा प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (अपेडा) के माध्यम से किया जा रहा था। उसके बाद विभिन्न चीनी मिलों/व्यापारी निर्यातकों द्वारा शर्करा निदेशालय से निर्यात रिलीज आदेश प्राप्त करने के पश्चात् चीनी
का निर्यात किया जाता था।
2006-07 और 2007-08 के चीनी मौसमों के अधिशेष चरण के दौरान, दिनांक 31.07.2007 की अधिसूचना द्वारा रिलीज आदेशों के बिना चीनी का निर्यात करने की अनुमति दी गई। तत्पश्चात्, 01.01.2009 से रिलीज आदेश प्राप्त
करने की अपेक्षा पुन: लागू की गई क्योंकि देश में चीनी का उत्पादन कम हो गया था। इसके अतिरिक्त, चीनी मौसम 2010-11 के दौरान अधिशेष उत्पादन होने के कारण, सरकार ने रिलीज आदेशों के आधार पर खुले सामान्य लाइसेंस के अधीन चीनी का निर्यात करने की अनुमति दी।
3.2 शुल्क संरचना
अधिशेष उत्पादन का चरण जारी रहा और सरकार ने दिनांक 11.05.2012 की अधिसूचना संख्या 1059(अ) द्वारा निर्यात रिलीज आदेश प्राप्त करने की अपेक्षा समाप्त कर दी। तत्पश्चात, विदेश व्यापार महानिदेशालय के
पास मात्र के पूर्व-पंजीकरण के अध्यधीन चीनी के मुक्त निर्यात की अनुमति प्रदान की गई थी। इसके बाद 7 सितंबर, 2015 से पूर्व-पंजीकरण की अपेक्षा समाप्त कर दी गई थी। चीनी मौसम 2016-17 के दौरान चीनी के उत्पादन में संभावित गिरावट के कारण, वर्तमान नीति के अनुसार, खुले
सामान्य लाइसेन्स के तहत चीनी का निर्यात मुक्त है, जो 20% सीमा शुल्क के भुगतान के अध्यधीन है।
अब केंद्र सरकार ने चीनी मिलों को चीनी के निर्यात की संभावना तलाशने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु चीनी के निर्यात पर सीमा शुल्क वापस ले लिया है।
3.3 निर्यात संबंधी मात्रा
डीजीसीआईएस, कोलकाता द्वारा प्रकाशित सूचना के अनुसार चीनी मौसम 2010-11 से चीनी का निर्यात निम्नानुसार है:
4. खाद्य तेल
4.1 नीति
देश में खाद्य तेल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए दिनांक 17.3.2008 से खाद्य तेल के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, जिसे समय-समय पर बढ़ाया गया था। दिनांक 06.2.2015 से बल्क में राईसब्रेन ऑयल
के निर्यात की अनुमति प्रदान की गई है। दिनांक 27.3.2017 से मूंगफली तेल, तिल के तेल, सोयाबीन तेल और मक्का (कॉर्न) के तेल के निर्यात की अनुमति दी गई है। दिनांक 06.4.2018 से अगले आदेश तक सरसों के तेल को छोड़कर सभी खाद्य तेलों का निर्यात मात्रात्मक सीमा, पैक आकार
आदि के बिना मुक्त कर दिया गया था। 900 अमेरिकी डॉलर प्रति मीट्रिक टन के न्यूनतम निर्यात मूल्य (एमईपी) के साथ 5 किलोग्राम तक के पैक में सरसों के तेल के निर्यात की अनुमति है।
4.2 शुल्क संरचना
सरसों के तेल को छोड़कर, खाद्य तेलों के निर्यात को बिना किसी प्रतिबंध के अनुमति प्रदान की गई है।
4.3 निर्यात संबंधी मात्रा
स्रोत: डीजीसीआईएस